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अंजना ओम कश्यप को दिल्ली HC से फिर नहीं मिली राहत, खान सर मामले में 2 जुलाई तक इंतजार

मानहानि मामले में सोशल मीडिया वीडियो हटाने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दोबारा अंतरिम आदेश देने से इनकार किया, अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।
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Bureau News Desk
17 Jun 2026
04:02 PM
1 min read
अंजना ओम कश्यप को दिल्ली HC से फिर नहीं मिली राहत, खान सर मामले में 2 जुलाई तक इंतजार
हाइलाइट्स
मानहानि मामले में सोशल मीडिया वीडियो हटाने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दोबारा अंतरिम आदेश देने से इनकार किया, अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।

 

टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने खान सर के नाम से लोकप्रिय फैसल खान सहित अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद वीडियो हटाने की मांग को फिलहाल स्वीकार नहीं किया।

 

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पहले जारी किए गए नोटिस के बावजूद कई प्रतिवादियों की ओर से अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे में उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।

 

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 जुलाई की तारीख तय की है। तब तक प्रतिवादी अपना जवाब अदालत में दाखिल कर सकेंगे। अंजना ओम कश्यप की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो हटाने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, अदालत ने इस मांग पर तत्काल कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

 

इससे पहले आठ जून को भी अदालत ने नोटिस जारी करते हुए मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं दी थी। ताजा सुनवाई में भी अदालत ने अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया।

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