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ग्रैप नियमों के उल्लंघन पर ग्रेटर नोएडा में सख्त कार्रवाई, बिल्डरों, औद्योगिक इकाइयों और निवासियों पर जुर्माना

Noida News: एनजीटी के GRAP-4 नियमों के उल्लंघन पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 46 मामलों में 49.45 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई। निर्माण कार्यों पर सख्ती।
News Desk
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19 Dec 2025
02:01 PM
1 min read
ग्रैप नियमों के उल्लंघन पर ग्रेटर नोएडा में सख्त कार्रवाई, बिल्डरों, औद्योगिक इकाइयों और निवासियों पर जुर्माना
हाइलाइट्स
Noida News: एनजीटी के GRAP-4 नियमों के उल्लंघन पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 46 मामलों में 49
45 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई। निर्माण कार्यों पर सख्ती।


>एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी द्वारा लागू ग्रैप-4 के नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई तेज कर दी है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कंपनियों, औद्योगिक इकाइयों और निवासियों पर जुर्माना लगाया जा रहा है।


>ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के परियोजना विभाग ने बीते दो दिनों में 46 स्थानों पर ग्रैप-4 के उल्लंघन के मामले पकड़े हैं। इन मामलों में कुल 49.45 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। एनसीआर में ग्रैप-4 लागू होने के बाद निर्माण कार्यों पर रोक है और निर्माण सामग्री को ढककर रखने तथा नियमित पानी का छिड़काव करने के निर्देश जारी हैं। 


>प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। एसीईओ सुमित यादव के नेतृत्व में टीम लगातार निगरानी कर रही है और उल्लंघन मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। एसीईओ सुमित यादव ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए तय नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण ने सभी दंडित पक्षों को एक सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं और आगे भी निरीक्षण अभियान जारी रखने की बात कही है।

 

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