Sunday, 12 July 2026 | Lucknow | 29°C

इंडिया गेट प्रदर्शन मामला: 6 आरोपी जमानत पर रिहा, 4 की याचिका खारिज

Delhi News: दिल्ली की अदालत ने इंडिया गेट प्रदर्शन मामले में 6 आरोपियों को जमानत दी, जबकि 4 की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। एक आरोपी की सुनवाई शनिवार तक स्थगित।
News Desk
News Desk News Desk
13 Dec 2025
05:26 PM
1 min read
इंडिया गेट प्रदर्शन मामला: 6 आरोपी जमानत पर रिहा, 4 की याचिका खारिज
हाइलाइट्स
Delhi News: दिल्ली की अदालत ने इंडिया गेट प्रदर्शन मामले में 6 आरोपियों को जमानत दी, जबकि 4 की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। एक आरोपी की सुनवाई शनिवार तक स्थगित।


>इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार 10 लोगों में से 6 को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी, जबकि 4 आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी गईं।


>न्यायिक मजिस्ट्रेट अरिदमन सिंह चीमा की अदालत ने मेहुल, प्रीतिरानी, सिमरन, नोई, वागीशा और करीना को 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की। अदालत ने कहा कि आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखने का पर्याप्त आधार नहीं है और मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्य पहले ही जब्त किए जा चुके हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन आरोपियों के किसी कट्टरपंथी नक्सली संगठन से जुड़े होने का पुख्ता सबूत नहीं मिला है।


>वहीं, गुरकीरत कौर, रवजोत कौर, आयशा वफिया और अविनाश सत्यपति की जमानत याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दीं। जमानत आदेश में अदालत ने उल्लेख किया कि इन आरोपियों द्वारा लगाए गए नारे सीधे तौर पर माडवी हिडमा के समर्थन में थे और इनके प्रतिबंधित संगठन ‘रेडिकल स्टूडेंट यूनियन’ से जुड़े होने के संकेत मौजूद हैं। अदालत ने माना कि रिहाई की स्थिति में इनके दोबारा ऐसे कृत्य करने या फरार होने की आशंका है।


>एक अन्य आरोपी अक्षय ई. आर. की जमानत याचिका पर दलीलें पूरी न होने के कारण सुनवाई शनिवार तक टाल दी गई है। यह मामला वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई कथित नारेबाजी से जुड़ा है, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

 

टिप्पणियाँ

टिप्पणी करने के लिए लॉगिन करें

इस खबर को खबर पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद

ऐसी ही खबरों के लिए निचे स्क्रॉल करें

या होम पेज पर लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ने के लिए क्लिक करें →

Related News