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गैर-जमानती वारंट पर क्षेत्र पंचायत सदस्य इरशाद गिरफ्तार, 2018 के गोवध अधिनियम मामले में हुई कार्रवाई

कई नोटिस और जमानती वारंट के बावजूद न्यायालय में पेश नहीं हुआ था आरोपित, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल।
Bureau
Bureau News Desk
30 May 2026
11:22 PM
1 min read
गैर-जमानती वारंट पर क्षेत्र पंचायत सदस्य इरशाद गिरफ्तार, 2018 के गोवध अधिनियम मामले में हुई कार्रवाई
हाइलाइट्स
कई नोटिस और जमानती वारंट के बावजूद न्यायालय में पेश नहीं हुआ था आरोपित, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल।

 

जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के अनुपालन में अशरफपुर के क्षेत्र पंचायत सदस्य इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश करने के बाद विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए जेल भेज दिया।

 

पुलिस के अनुसार, इरशाद के खिलाफ वर्ष 2018 में गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय की ओर से कई बार नोटिस और जमानती वारंट जारी किए गए थे, लेकिन आरोपित निर्धारित तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।

 

लगातार अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय ने इरशाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जीयनपुर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक दलप्रताप सिंह ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद आरोपित को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसका चालान कर जेल भेज दिया गया।

 

उपनिरीक्षक दलप्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के अनुपालन में आरोपित को गिरफ्तार किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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जीयनपुर आजमगढ़

 

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