Saurabh Rajput Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मेरठ के चर्चित क्रूर हत्याकांड की आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 20,000 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के फैसला सुनाते ही मुस्कान और साहिल भावुक हो गये। सौरभ राजपूत के परिजन शुरुआत से ही इस मामले में दोनों आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग की थी।
जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को पेश किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने मुस्कान और साहिल से एक-एक यह पूछा कि क्या वह सजा सुनाए जाने से पहले अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि न्यायाधीश के सवाल पूछने पर साहिल शुक्ला ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वही मुस्कान भी खामोश ही रही।
मेरठ हत्याकांड में अदालत के सजा के ऐलान के समय सौरभ की मां, मौसी, भाई और परिवार के कई अन्य सदस्य वहां उपस्थित रहे। कोर्ट के सजा सुनाए जाने से पहले परिजनों ने एक बार फिर दोनों आरोपियों के लिए फांसी की सजा दिये जाने की मांग दोहराई थी। सौरभ की मां ने कहा कि बेटे की निर्दयता के साथ हत्या के बाद परिवार ने न्याय के लिए हरसंभव प्रयास किया। साथ ही उन्होंने इस संघर्ष में सहयोग करने वाले सभी लोगों और प्रशासन के प्रति आभार भी जताया।
वहीं कोर्ट के फैसले के आने से पहले मुस्कान अपनी दोनों बेटियों के भविष्य को लेकर भी बेहद चिंतित बताई जा रही थी। मुस्कान जेल प्रशासन से लगातार अपनी बड़ी बेटी पीहू से मुलाकात कराये जाने या फिर फोन पर बात कराने की गुहार लगा रही है। हालांकि जेल प्रशासन ने संपर्क कराने की जानकारी उपलब्ध न होने पर मुस्कान को बेटी के लिए खत लिखने को जरूरी सामग्री मुहैया करायी है।
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